छत्तीसगढ़
खाद्य विभाग की कार्रवाई: होटल-ढाबों से 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त
Shantanu Roy
12 March 2026 8:24 PM IST

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Baloda Bazar. बलौदाबाजार। जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर के कई होटल, ढाबा और खानपान प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के नेतृत्व में गठित टीमों ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाया। इस अभियान के तहत होटल, ढाबा, बिरयानी सेंटर, कैंटीन और चाय दुकानों की जांच की गई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में तो नहीं किया जा रहा है।
इन प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त
निरीक्षण के दौरान टीम ने कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर खाद्य पदार्थों की बिक्री करते पाया। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करते हुए टीम ने कुल 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। जिन प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त किए गए, उनमें
बिरयानी सेंटर – 1 सिलेंडर
आकाश भोजनालय – 1 सिलेंडर
गढ़ कलेवा – 1 सिलेंडर
मुस्कान टी स्टाल – 1 सिलेंडर
देवांगन बिरयानी – 1 सिलेंडर शामिल हैं।
घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध
खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे और उनकी बिक्री की जा रही थी। यह द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित होते हैं। इन्हें होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग करना कानूनन अपराध है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध
खाद्य विभाग के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य गैस सिलेंडर के दुरुपयोग को रोकना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में इस प्रकार के निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही होटल और ढाबा संचालकों से अपील की गई है कि वे केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग करें और नियमों का पालन करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
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